भारत के राज्य और उनकी भाषायें

भारत के राज्य और उनकी भाषायें


भारत में इस समय (जून 2020) 28 राज्य और 9 केन्द्र शासित राज्य हैं। भारत में नये राज्यों का गठन और विलय होता रहता है और इसके लिये भारत के संविधान में भी आवश्यक संशोधन किया जाता है। सबसे बड़ा जो राज्यों का पुनर्गठन 1956-57 में किया गया था वो खास तौर पर भाषाओं के आधार पर ही किया गया था और उसके कारण नये राज्य भारत में बने थे। बाद के वर्षों में भी ये प्रक्रिया जारी रही और नये राज्य बनते रहे।



भारत का संविधान और भाषायें


भारत के संविधान में भारत संघ और उसके राज्यों की कोई आधिकृत भाषा नहीं बताई गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत की अधिकृत भाषाओं के बारे में बात की गई है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार पहले भारत की राजभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया था परंतु 1963 के संविधान संशोधन करके हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी यह दर्जा दिया गया। >

संविधान के आठवें अध्याय में भारत की 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है जो कि आधिकारिक तौर पर भारत की राजभाषायें हैं (साथ ही साथ अंग्रेजी भी है यानी कि कुल 23 हैं)।

भारत का संविधान राज्यों की आधिकारिक और शासकीय भाषाओं के बारे में मौन है लेकिन सभी राज्यों ने अपने अपने राज्य का प्रथम प्रमुख भाषा को अधिसूचित किया हुआ है। कई राज्यों ने तो दूसरी, तीसरी और चौथी भाषा तक को मान्यता दी हुई है।

भारत के राज्यों का भाषायें Indian State Languages


भारत का राज्यों की अधिकारिक भाषायें


यहां पर हम भारत के समस्त राज्यों की जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भाषायों की सूची बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में स्थिति साफ होनी बाकी है।

  • पूर्ण राज्य

    1. आंध्र प्रदेश - तेलुगु
    2. अरुणाचल प्रदेश - हिंदी/अंग्रेजी
    3. असम - असमिया (तीन बाराक घाटी जिलों की भाषा बंगाली और बोडोलैंड काउंसिल क्षेत्र का भाषा बोडो है)
    4. बिहार - हिंदी
    5. छत्तीसगढ़  - हिंदी
    6. गुजरात - गुजराती
    7. हरियाणा - हिंदी
    8. हिमाचल प्रदेश - हिंदी
    9. झारखण्ड - हिंदी
    10. कर्नाटक - कन्नड़
    11. केरल - मलयालम
    12. मध्य प्रदेश - हिंदी
    13. महाराष्ट्र - मराठी
    14. गोवा - कोंकणी / मराठी
    15. मणिपुर - मणिपुरी
    16. मेघालय - हिंदी/अंग्रेजी
    17. मिजोरम - मिजो
    18. नागालैंड - हिंदी/अंग्रेजी
    19. त्रिपुरा - बंगाली
    20. ओडिशा - उड़िया
    21. पंजाब - पंजाबी
    22. राजस्थान - हिंदी
    23. तमिलनाडु - तमिल
    24. तेलंगाना - तेलुगु
    25. उत्तर प्रदेश - हिंदी
    26. उत्तराखण्ड - हिंदी
    27. पश्चिम बंगाल - बंगाली (दार्जिलिंग को छोढ़कर, दार्जिलिंग की भाषा - नेपाली/बंगाली, गोरखा क्षेत्र प्रशासन - नेपाली)
    28. सिक्किम - नेपाली/अंग्रेजी  

  • केन्द्र शासित राज्य

    1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह - हिंदी
    2. दिल्ली - हिंदी
    3. दादरा नागर हवेली - गुजराती
    4. दमन एवं दीव - गुजराती
    5. चंडीगढ़ - हिंदी/अंग्रेजी
    6. जम्मू एवं कश्मीर - उर्दू, कश्मारी, डोगरी एवं हिंदी
    7. पुड्डुचेरी - तमिल (माहै और यनम को छोढ़कर)
    8. लक्षद्वीप - मलयालम
    9. लद्दाख - लद्दाखी, तिब्बती, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी एवं बाल्टी


भारत की 22 राजभाषायें


संविधान के आठवें अध्याय में अनुच्छेद 344(1) और 351 के अनुसार भारत की 22 भाषाओं को अधिसूचित किया गया है जो कि आधिकारिक तौर पर भारत की राजभाषायें हैं (साथ ही साथ अंग्रेजी भी है यानी कि कुल 23 हैं)।   As per Articles 344(1) and 351 of the Indian Constitution, the eighth schedule includes the recognition of the following 22 languages:
  1. असमिया Assamese
  2. बंगाली Bengali
  3. बोडो Bodo
  4. डोगरी Dogri
  5. गुजराती Gujarati
  6. हिंदी Hindi
  7. कन्नड़ Kannada
  8. कश्मारी Kashmiri
  9. कोंकणी Konkani
  10. मैथली Maithili
  11. मलयालम Malayalam
  12. मणिपुरी Manipuri
  13. मराठी Marathi
  14. नेपाली Nepali
  15. उड़िया Odia
  16. पंजाबी Punjabi
  17. संस्कृत Sanskrit
  18. संथाली Santali
  19. सिंधी Sindhi
  20. तमिल Tamil
  21. तेलुगु Telugu
  22. उर्दू Urdu
  23. अंग्रेजी English - ये 22 अनुसूचित भाषाओं की सूची में नहीं है पर 1963 के संविधान संशोधन के अनुसार इसे हिंदी के साथ जोड़ा गया था। This is not in the list but it is used and inserted by constitutional amendment of 1963


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